सिंह-कौर सरनेम सिखों की पहचान के लिए जरूरी नहीं


Singh-Kore Surnemps are not necessary for the identity of Sikhs

जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट ने सिख धर्म के व्यक्ति की पहचान के लिए सरनेम में 'सिंह' या 'कौर' होने की जरूरत नहीं होने की बात कही है। जस्टिस वसीम सादिक नरगल की बेंच अखनूर गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (डीजीपीसी) के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।वैधानिक अपीलीय प्राधिकारी से याचिका खारिज होने के बाद याचिकाकर्ता हाईकोर्ट पहुंचा था। याचिका में यह भी कहा गया कि गैर-सिखों को शामिल करने से चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है और उन्होंने डुप्लिकेट एंट्रीज और मृत वोटर्स के वोट डालने की भी बात की।

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