जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट ने सिख धर्म के व्यक्ति की पहचान के लिए सरनेम में 'सिंह' या 'कौर' होने की जरूरत नहीं होने की बात कही है। जस्टिस वसीम सादिक नरगल की बेंच अखनूर गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (डीजीपीसी) के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।वैधानिक अपीलीय प्राधिकारी से याचिका खारिज होने के बाद याचिकाकर्ता हाईकोर्ट पहुंचा था। याचिका में यह भी कहा गया कि गैर-सिखों को शामिल करने से चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है और उन्होंने डुप्लिकेट एंट्रीज और मृत वोटर्स के वोट डालने की भी बात की।
सिंह-कौर सरनेम सिखों की पहचान के लिए जरूरी नहीं
                        
                        
                        
                        
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