सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाली पांच जजों की बेंच में जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली 23 याचिकाओं पर आज दूसरे दिन की सुनवाई होगी। इस बेंच में जस्टिस एस के कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल रहेंगे। वकील कपिल सिब्बल के अनुसार संविधान के हिसाब से आर्टिकल 370 को कभी भी जम्मू-कश्मीर से हटाया नहीं जा सकता हैं। जम्मू-कश्मीर के लिए संसद केवल राज्य सरकार के परामर्श से कानून बना सकती है। सिर्फ जम्मू-कश्मीर विधायिका के पास ही आर्टिकल 370 को निरस्त करने की शक्ति है। अगर आर्टिकल 370 को हटाना है तो संविधान सभा की इजाजत लेनी पड़ेगी।
सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 हटाने के फैसले पर दूसरे दिन की सुनवाई।
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