सेबी (भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड) ने वित्तीय इन्फ्लूएंसर्स (Financial Influencers) पर नियामक की ओर बढ़ते हुए, जो डिजिटल मीडिया और अन्य माध्यमों के माध्यम से लोगों को निवेश के बारे में सलाह देते हैं। यह सेबी के प्रस्ताव के तहत इन इन्फ्लूएंसर्स को पंजीकृत करने और निर्दिष्ट नियमों का पालन करने की आवश्यकता होगी, जिससे निवेशकों को सही और निष्पक्ष जानकारी मिले और धोखाधड़ी से बचाने में मदद मिले। साथ ही, म्यूचुअल फंड्स और शेयर ब्रोकरों के साथ साझेदारी पर भी प्रतिबंध होने का प्रस्ताव है।
SEBI द्वारा Financial Influencers पर नियामकी तैयारी, निवेशकों को धोखाधड़ी से बचाने में मदद
