भ्रष्टाचार मामले में DMK मंत्री को SC ने रिहा करने की याचिका खारिज, ED को 5 दिन की हिरासत


SC dismisses petition to release DMK minister in corruption case, 5 days custody to ED

सुप्रीम कोर्ट ने डीएमके मंत्री वी सेंथिल बालाजी के रिहाई के लिए दायर की गई याचिकाओं को खारिज कर दिया, और ईडी को उन्हें पांच दिनों तक जमानत दी। मामला तमिलनाडु ट्रांसपोर्ट विभाग में नियुक्तियों के अनियमितता से जुड़ा है, जो उनके पूर्व मंत्रियालय के कार्यकाल के दौरान किए गए थे। बालाजी ने रिहाई के लिए उच्च न्यायालय में भी याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्हें सजा का विरोध था। ईडी ने भी अपनी याचिका प्रस्तुत की थी। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला सुनाया और ईडी को उनका रिमांड de दिया।

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