ओबीसी आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट के दिये फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में अविलंब चुनाव का आदेश दिया था, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया था। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड और पीएस नरसिम्हा की पीठ ने सॉलिसिटर तुषार मेहता की दलील पर संज्ञान लेते हुए निर्देश दिया कि आयोग 31 मार्च 2023 तक ओबीसी आरक्षण संबंधित मुद्दों पर फैसला करे।
सुप्रिम कोर्ट के रोक से योगी सरकार को राहत।
