RBI ने पीनल इंटरेस्ट यानी दंडात्मक ब्याज को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत बैंक, NFBC या अन्य कर्जदाता लोन अकाउंट के नॉन-कंप्लायंस पर दंडात्मक ब्याज नहीं ले सकते। अगर लोन की किस्त भरने में हुई देरी, तो बैंक मनमानी पेनाल्टी नही लगा सकेंगे।लैंडिंग सेक्टर में फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है। RBI गवर्नर ने अप्रैल की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में इसकी घोषणा की थी। अब इसकी गाइडलाइन जारी कर दी गई है जो 1 जनवरी 2024 से लागू होगी।
पीनल इंट्रेस्ट पर आरबीआई की नई गाइडलाइन, बैंक नही लगा सकेंगे मनमानी पेनाल्टी
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