वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात के लिए क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट करने वाली सभी कंपनियों को भारतीय रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर जारी कर कहा की भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के तहत क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट सुविधा देने वाली कंपनी का भुगतान एग्रीगेटर्स सीमापार कहलाएंगी। तो वही, सर्कुलर के शर्तों के अनुसार, आरबीआई को पीए-सीबी सेवाएं प्रदान करने वाले गैर-बैंकों की मंजूरी के लिए आवेदन जमा करते समय 15 करोड़ रुपए न्यूनतम नेटवर्थ और 31 मार्च, 2026 तक 25 करोड़ रुपए होनी चाहिए।
क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट वाली कंपनियों पर सर्कुलर जारी।
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