गहलोत कैबिनेट की बैठक में राजस्थान में नए जिलों के गठन पर मुहर लगा दी गई है। इस फैसले के तहत राजस्थान में सभी जिलों की संख्या 50 रहेगी। जिसमें से जयपुर ग्रामीण और जोधपुर ग्रामीण नाम से नए जिले शामिल होंगे। यह निर्णय राज्य के विकास को नई गति देने और लोगों को सरकारी योजनाएं देना है। इसके अलावा प्रदेश में हर शनिवार को संविधान का पाठ करने का निर्णय लिया गया है। ताकि युवा पीढ़ी देश के महान संविधान, लोकतंत्र और राष्ट्रीयता पर विश्वास कर सके और इसे अपने व्यक्तिगत और राष्ट्रीय जीवन में अधिक सकारात्मक ढंग से लागू कर सके। इस निर्णय के तहत कर्मचारियों को अब छह महीने में पहला इंक्रीमेंट मिलेगा जिससे उन्हें और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और उनकी संबंधित नौकरी में समृद्धि होगी। बता दें कि संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती नियम 1999 में संशोधन, राजस्थान अधीनस्थ काय लिपिकवर्गीय सेवा नियम-1999, राजस्थान सचिवालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम-1970, राजस्थान लोक सेवा आयोग नियम और विनियम 1999 में संशोधन राजस्थान मत्स्य क्षेत्र अधिनियम, 1953 में संशोधन राजस्थान सिविल सेवा नियम 1977 में संशोधन राजस्थान सिविल सर्विसेज रूल्स 1958 में संशोधन किया जाएगा।
राजस्थान नए जिलों के गठन पर लगी मुहर।
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