सुरक्षा विनिमय बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने डिजिटल एडवर्टाइजिंग कंपनी Brightcom Group के खिलाफ शंकर शर्मा और 25 अन्यों के खिलाफ अंतरिम आदेश जारी किया है, क्योंकि उन्होंने करोड़ों रुपये की हेरफेरी की आरोप है। प्रमोटर्स पर बाजार में कामकाज रोक लगाई गई है और उन्हें सूचित किया गया है कि उन्हें लिस्टेड कंपनी में पद नहीं लेने दिया जाएगा। SEBI के अनुसार, उपयुक्त रकम नहीं आई थी और वे या तो वापस गए या फिर अन्य रास्ते से आए। यह मामला प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट FY20 और FY21 के दौरान हुआ था और निवेशकों की शिकायत के बाद SEBI ने कदम उठाया।
"ब्राइटकॉम ग्रुप मामला: SEBI ने प्रोमोटर्स को बाजार में कामकाज पर लगाई रोक अगले आदेश तक"
