पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जनवरी 2022 में मिली जमानत के शर्तों में संशोधन करने की मांग पेश की गई है। खैहरा ने पासपोर्ट जमा कराने और विदेश जाने की अनुमति मांगी थी, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर दिया था। इसके अलावा, उन्होंने याचिका पर ईडी को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। खैहरा ने हाईकोर्ट को बताया कि उनके खिलाफ एनडीपीएस और ईडी द्वारा केस दर्ज किया गया है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने एनडीपीएस मामले में राहत दी है, लेकिन ईडी ने अपने एफआईआर दर्ज रखने की याचिका पेश की है। हाईकोर्ट ने इस मामले में जमानत की शर्तों का संशोधन करने का आदेश दिया है। ईडी को 27 जुलाई तक इस पर जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया गया है।
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत की शर्तों का संशोधन करने का आदेश दिया
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