केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जन विश्वास विधेयक, 2023 को मंजूरी दी है। इस विधेयक के माध्यम से, 42 अधिनियमों के 183 प्रावधानों को संशोधित किया जाएगा ताकि कारोबार को सुगम बनाया जा सके और नागरिकों के दैनिक कामकाज को आसानी से संभव हो। यहां तक कि यदि कोई गड़बड़ी होती है, तो उसे अपराध की श्रेणी से हटा दिया जाएगा। इस विधेयक में जेल की सजा से जुड़े भी कई प्रावधान शामिल हैं। यह संशोधन आयकर, वित्त, कृषि, वाणिज्य, पर्यावरण, सड़क परिवहन, डाक, इलेक्ट्रॉनिक्स, और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित कई मंत्रालयों को संबोधित करेगा। इससे अदालतों में लंबित मामलों के निपटान में मदद मिलेगी।
सरकार द्वारा जन विश्वास विधेयक 2023 को मंजूरी: कारोबार को सुगम बनाने और नागरिकों की सुविधा के लिए ये विधेयक जरूरी।
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