1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर 28% गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) लगेगा। यह घोषणा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (CBIC) के चेयरमैन संजय अग्रवाल ने की है। उन्होंने यह भी बताया कि गेमिंग कंपनियों को इस लिए प्रोसेस के तहत लीगल नोटिस भेज दिया गया है। सभी राज्यों को GST संशोधन विधेयक 2023 को अपने यहां 30 सितंबर तक पास करना होगा, अथवा अध्यादेश लाकर 1 अक्टूबर से इसे लागू करना होगा। इसके पहले गेमिंग पर 18% टैक्स था।
ऑनलाइन गेमिंग पर 1 अक्टूबर से लगेगा 28% जीएसटी।
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