मुकदमों की विवेचना, पर्यवेक्षण और समयबद्ध निस्तारण को लेकर गृह विभाग ने कई अहम दिशा-निर्देश जारी किया है।जिसके तहत पोस्टमार्टम के दौरान फिंगरप्रिंट और डीएनए का सैंपल लेना अनिवार्य है। साथ ही आरोपियों की दोषसिद्धि सुनिश्चित करने के लिए मृतक के चोटों के रंगीन फोटोग्राफ लेने को कहा गया है। बंदूक से गोली लगने पर मृतक को गोली लगने वाले अंग का एक्स-रे करना होगा। गवाहों का बयान वीडियो, ऑडियो और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अंकित किया जाना चाहिए।
मुकदमों की विवेचना के लिए गृह विभाग के नए निर्देश।
