टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया निर्देश।


New instructions of Telecom Regulatory Authority of India.

मैसेज टेम्पलेट का दुरुपयोग रोकने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशन कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशन्स, 2018 के तहत एक निर्देश जारी किया है। इस निर्देश के तहत 45 दिन के भीतर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड को उपरोक्त निर्देश की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। उचित औचित्य जांच के साथ कंटेंट में तीन वेरिएबल भागों के उपयोग की अनुमति दी जाएगी। इस तरह के कंटेंट टेम्पलेट के लिए एक्सेस प्रोवाइडर को एक अलग अप्रूबल अथॉरिटी बनानी होगी।

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