दिल्ली सरकार द्वारा संशोधन विधेयक के नए दिशानिर्देश


New guidelines and rights of Delhi Governments Amendment Bill

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने संशोधन विधेयक पेश किया। इस विधेयक में कुछ नियमों को संशोधित किया गया है। विधेयक के पास समर्थन होने पर दिल्ली सरकार के अधिकार उपराज्यपाल के पास जाएंगे। विधेयक में धारा 3ए को हटाकर दिल्ली विधानसभा के संबंध में अतिरिक्त प्रविधान को हटाया गया है। विधेयक में आर्टिकल 239ए पर जोर है, जो केंद्र को नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथारिटी बनाने का अधिकार देता है। विधेयक में बोर्ड या आयोगों की नियुक्तियां राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के पैनल के आधार पर होगी। सचिवों के द्वारा कैबिनेट के निर्णय की मान्यता या अस्वीकृति की स्वतंत्रता भी होगी।

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