चुनाव को लेकर पाकिस्तान मुख्य न्यायाधीश का नया फैसला।


New decision of Pakistan Chief Justice regarding the election.

 

पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल के अनुसार पंजाब प्रांत में उच्चतम न्यायालय सत्तारूढ़ गठबंधन को चुनाव कराने को लेकर विपक्ष के साथ बातचीत करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। 14 मई को चुनाव कराने के शीर्ष अदालत के आदेश के बाद भी पंजाब विधानसभा के भविष्य पर अनिश्चतता बनी हुई है। इस दौरान राजनीतिक रूप से संवेदनशील इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति बंदियाल की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने फिर से शुरू कर दी है।

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