नूह जिले में मोबाइल इंटरनेट बैन 13 अगस्त तक बढ़ा


Mobile internet ban increased in Noah district till August 13

नूंह जिले में इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी 13 अगस्त की रात्रि तक बढ़ा दी गई हैं। हरियाणा सरकार ने नूंह जिले में साम्प्रदायिक तनाव को देखते हुए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रद्वत शक्तियों का प्रयोग करते हुए इंटरनेट सेवाएं बंद करने की अवधि को 13 अगस्त रात 12 बजे तक बढ़ा दिया है। इसके तहत मोबाइल इंटरनेट सेवाओं में 2जी, 3जी, 4 जी, 5 जी सीडीएमए, जीपीआरएस सहित सभी एसएमएस सेवाओं (केवल बल्क एसआरवीएमएस और बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर) और सभी डोंगल सेवाओं आदि को बंद करने का आदेश दिया गया है। केवल वॉयस कॉल चालू रहेंगी।

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