नई टैक्स रिजीम, स्लैब और जुर्माने के साथ-साथ ब्याज के बारे में जानें


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आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2023 है। नई टैक्स रिजीम चुनने पर 10 लाख से 15 लाख रुपये की आय पर 20% या 25% की दर से टैक्स देना होगा। पुरानी टैक्स व्यवस्था चुनने पर 30% की दर से टैक्स भरना होगा। दोनों टैक्स रिजीम में अधिकतम 30% का टैक्स लगता है। नई कर व्यवस्था चुनने पर आपको फॉर्म 101E जमा करना होगा। दोनों टैक्स सिस्टम में अलग-अलग स्लैब और फायदे हैं। आईटीआर फाइल करने की डेट से चुक जाने पर जुर्माने के साथ-साथ ब्याज भी देना पड़ सकता है।

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