आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2023 है। नई टैक्स रिजीम चुनने पर 10 लाख से 15 लाख रुपये की आय पर 20% या 25% की दर से टैक्स देना होगा। पुरानी टैक्स व्यवस्था चुनने पर 30% की दर से टैक्स भरना होगा। दोनों टैक्स रिजीम में अधिकतम 30% का टैक्स लगता है। नई कर व्यवस्था चुनने पर आपको फॉर्म 101E जमा करना होगा। दोनों टैक्स सिस्टम में अलग-अलग स्लैब और फायदे हैं। आईटीआर फाइल करने की डेट से चुक जाने पर जुर्माने के साथ-साथ ब्याज भी देना पड़ सकता है।
नई टैक्स रिजीम, स्लैब और जुर्माने के साथ-साथ ब्याज के बारे में जानें
गोरखपुर के CCTV व्यवसायियों का दल ADITI INFOTECH के नेतृत्व में थाईलैंड रवाना।
हरेंद्र यादव हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। मांझी के मुबारकपुर की घटना।
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स्कूल ब्लॉक शकरपुर में सरस्वती पूजा धूम धाम से मनाई गयी।
दिव्या भारती 21 फिल्में कर टॉप एक्ट्रेस बनीं थीं।
आरएसएस मुख्यालय को उड़ाने की धमकी।
थाईलैंड टूर से लौटे गोरखपुर के सीसीटीवी व्यवसाई। हाई फोकस को दिया धन्यवाद।
चिकित्सकीय संस्थानों के डॉक्टरों के पंजीकरण में फर्जीवाड़ा।
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