गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी ने दावा किया है की राउज एवेन्यू कोर्ट के पास स्थित उनकी पार्टी का दफ्तर अतिक्रमण नहीं है और दिल्ली सरकार ने राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्पलेक्स के लिए आवंटित किए जाने के पहले ही 2015 में इस जमीन को कानूनी रूप से आम आदमी पार्टी को दिया था। तो वही, मौजूदा दफ्तर को खाली करने के बाद 'आप' के पास दिल्ली में कोई दफ्तर नहीं रह जाएगा। इसलिए, इस तथ्य पर पार्टी ने कोर्ट को विचार करने की गुजारिश की है।
जानिए जमीन अतिक्रमण को लेकर AAP ने सुप्रीम कोर्ट में किया दी सफाई।
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