सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सहारा समूह की दो कंपनियों में निवेश करने वाले निवेशकों को रिफंड दिलाने के लिए सरकार के समेकित कोष में हस्तांतरित किया जा सकता है। विनिमय बोर्ड और भारतीय प्रतिभूति के लिए पैसे ट्रांसफर करना जल्दबाजी होगी, इसलिए ट्रांसफर की प्रक्रिया सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। अगर किसी निवेशक का पैसा इन कंपनियों में फंसा था, तो क्लेम करने पर उसे रिफंड दिया जाएगा।
सेबी पास रखा सहारा के निवेशकों का ₹25000 करोड़ किस तरह मिलेगा, जानिए इसके बारे में विस्तार से।
