सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मानहानि मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी। उनकेअबकारी केस में ईडी ने गिरफ़्तार किया है. शीर्ष अदालत ने केजरीवाल को 2 जून को आत्मसमर्पण करने और वापस जेल जाने के लिए कहा। न्यायमूर्ति स्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने केजरीवाल को तब राहत दी जब उनकी ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि केजरीवाल का चुनाव में अपनी पार्टी के लिए कैम्पेन करना जरूरी है क्योंकि केजरीवाल अपनी पार्टी के लिए सर्वे सर्वा है। पीठ ने यह स्पष्ट कर दिया कि अंतरिम जमानत मुकदमे के आड़े नहीं आएगी और केजरीवाल को आत्मसमर्पण करना होगा और 2 जून को वापस जेल जाना होगा। केजरीवाल का बहार आना आम आदमी पार्टी के लिए नैतिक जीत का काम करेगा
केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत मिली, 2 जून को वापस जेल जाना होगा
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