आज सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं की सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र ने कोर्ट को बताया कि जम्मू-कश्मीर को दो अलग यूनियन टेरिटरी (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) में बांटने का कदम अस्थायी है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय हित में इस फैसले को स्वीकृति देने की इच्छा जताई और केंद्र से यह पूछा कि यह कदम कितना अस्थायी है और इसमें कब चुनाव कराएंगे।
J&K को यूनियन टेरिटरी बनाने का फैसला अस्थाई: केंद्र सरकार
