इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान को दी तीन दिन की जमानत।


Islamabad High Court gave three days bail to Imran Khan.

अल कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान की जमानत तीन दिन के लिए बढ़ा कर उन्हें अदालत में आने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट परिसर और इमरान खान की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। धारा 144 के उल्लंघन और नौ मई को हुईं हिंसा की घटनाओं के मामले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट इमरान खान की दो अतिरिक्त जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करेगा।

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