आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के लिए फंडिंग करने के आरोप में फसे सुंदर नागराजन को अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। मंगलवार को वीडियो लिंक के जरिए सुंदर नागराजन वेस्टमिंस्टर जिला अदालत में पेश हुए थे। जिला न्यायाधीश ब्रिओनी क्लार्क को उनके वकील ने अपने दलील में कहा कि वह एक हिंदू है, जो इस्लामी आतंकवाद का समर्थन नहीं करता है, फिर भी अदालत ने जमानत को खारिज कर दिया है।
भारतीय आरोपी की जमानत याचिका रद्द।
