इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया है कि वे इन्वेस्टर से उनकी व्यक्तिगत ITR विवरण मांग सकते हैं। इस से विभाग यह जांचता है कि इन्वेस्टमेंट की राशि उनकी व्यक्तिगत ITR में दी गई आय के हिसाब से सही है या नहीं। यह जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 'भारत-पे' के एक्स-को-फाउंडर अशनीर ग्रोवर के X-पोस्ट (ट्विटर) के एक सवाल के जवाब में दी है। अशनीर ग्रोवर ने लिखा था-"पिछले एक महीने में कई स्टार्ट-अप को टैक्स नोटिस मिले हैं, जिसमें उनके शेयर होल्डर्स की जानकारी देने को कहा गया है। इस पर अशनीर ग्रोवर ने कहा- किसी कंपनी के पास उसके इन्वेस्टर्स की ITR डिटेल कैसे और क्यूं होगी?"
अशनीर ग्रोवर के सवाल पर इनकम टैक्स ने दिया जवाब
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