गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को तीन महीने के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। कुछ महीने पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने चिकित्सा के आधार पर उन्हे जमानत देने से इनकार कर दिया था। बॉम्बे हाईकोर्ट के अनुसार, आरोपी को विशेष चिकित्सा सहायता दी जा रही है। उनके स्वास्थ्य अधिकार के साथ कोई भी उल्लंघन नहीं किया जा रहा है। आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट में किसी गंभीर बीमारी का जिक्र नहीं किया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के इसी फैसले के बाद नवाब मलिक ने शीर्ष अदालत का रुख किया था।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नवाब मलिक को तीन महीने की अंतरिम जमानत दी।
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