सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो मामले में गुजरात सरकार की सजा माफी के आदेश को रद्द करते हुए फैसला सुनाया है। गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो से गैंगरेप सहित उसके परिजनों की हत्या के 11 दोषियों को दो सप्ताह के अंदर अदालत में सरेंडर करना होगा। साथ ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को फटकार लगते हुए बताया की सजा या माफी का फैसला गुजरात सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है और सरकार ने जो आरोपियों के रिहाई का आदेश दिया था वह दूसरे के अधिकार को हड़पने का मामला माना जाता है।
बिलकिस बानो के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को लगाई फटकार।
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