सैन्य विद्रोह के मामले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान को तीन मई तक गिरफ्तारी से जमानत दे दी है। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक ने इमरान खान को एक लाख रुपए मुचलके पर जमानत दे है। इस महीने की शुरुआत में इस्लामाबाद के रमना पुलिस थाने में मजिस्ट्रेट मंजूर अहमद खान ने संस्थानों एवं जनता के बीच नफरत फैलाने के लिए इमरान खान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
इमरान खान को मिली जमानत।
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