सोमवार को स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा द्वारा दायर याचिका पर बंबई उच्च न्यायालय ने सुनवाई की। बंबई उच्च न्यायालय के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी नियमों में व्यंग्य और संशोधन पैरोडी करने वालों को सुरक्षा प्रदान नहीं करता। सरकार सोशल मीडिया से कंपनियों से कहकर लोगों के अकाउंट से शेयर किए गए पोस्ट को डिलीट नहीं करवाएगी। केंद्र सरकार ने 6 अप्रैल को डिजिटल मीडिया आचार संहिता और मध्यवर्ती दिशानिर्देश 2021 में कुछ संशोधन किया था।