शुक्रवार को लोकसभा GST संशोधन विधेयक 2023 पारित हो चुका है। जिसके बाद 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर 28% GST लगाया जाएगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स की 51वीं बैठक में इन चीजों पर 28% टैक्स लगाने का अंतिम फैसला लिया गया था। पहले इन चीजों पर 18% टैक्स लगाया जाता था। बता दे की अब से कैंसर की दवा डिनुटूक्सिमैब के इम्पोर्ट पर लगने वाले GST को हटाने की मंजूरी मिल चुकी है। साथ ही खाने-पीने की चीजों के बिल पर 18% के बजाय 5% GST लगेगा और रेयर डिजीज में इस्तेमाल होने वाले फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पज पर GST नहीं लगाया जाएगा।
GST संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित, ऑनलाइन गेमिंग पर लगेगा 28% GST।
