हाई कोर्ट के फैसले के बाद रेलिगेयर कंपनी को SBI ने फ्रॉड लिस्ट से हटाया।


Following the High Courts decision, the railway company was removed from the fraud list by the SBI.

दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड कंपनी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फ्रॉड की लिस्ट से हटा दिया है। बता दे की, रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड का मुख्य कर्जदाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और पिछले साल मार्च में 6 कर्जदाताओं को कंपनी ने 9000 करोड़ रुपए का भुगतान ऑर्गेनिक कलेक्शन के जरिए एक बार में किया था। तो वही, दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 18 दिसंबर 2023 में इस कंपनी को लेकर फ्रॉड पदनाम को समाप्त करने का निर्देश दिया था। 

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