केन्द्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को लोक सभा में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 को पेश किया। विपक्षी सदस्यों ने विधेयक पेश किए जाने पर विरोध करते हुए कहा कि यह विधेयक राइट टू प्राइवेसी यानी निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। इस नए विधेयक की जाँच के लिए स्थायी समिति के पास बिल को भेजने के लिए विरोधी सदस्यों ने माँग रखी। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह विधेयक कोई धन विधेयक नहीं है और विपक्ष द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों का जवाब बहस के दौरान दिया जाएगा। यह विधेयक डिजिटल पर्सनल डेटा के संस्करण के लिए कुछ इस तरह प्रावधान करता है कि, व्यक्ति के लिए अपने व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा का अधिकार और साथ ही वैध उद्देश्यों के लिए ऐसी व्यक्तिगत डेटा को संचालित करने की आवश्यकता को भी पहचानता है।
लोक सभा में हुआ ‘डिजिटल पर्सनल डेटा बिल 2023’ पेश
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