दिल्ली सेवा विधेयक बना कानून, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी


Delhi Service Bill now becomes law, President approves

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली सेवा विधेयक को मंजूरी दे दी है, और अब यह कानून लागू हो गया। भारत सरकार ने दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023 की घोषणा की, जिससे दिल्ली में सरकार को प्रशासनिक फैसलों का अधिकार मिला है। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की संविधान पीठ ने भी यह निर्णय दिया था कि दिल्ली की सरकार को पुलिस, जमीन और कानूनी मामलों के प्रशासनिक फैसले लेने का अधिकार होगा। केंद्र सरकार ने दिल्ली के प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले का अधिकार उपराज्यपाल को वापस दिया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे में केजरीवाल सरकार के पक्ष में फैसला दिया था।

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