दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की मांग करने वाली याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस मुद्दे पर सुनवाई कर चुका है और याचिकाएं खारिज कर चुका है। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि कानून बनाना विशेष रूप से विधायिका के दायरे में है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने की बात कही।
दिल्ली हाई कोर्ट ने UCC की याचिका खारिज की।
