बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने अनिल कपूर के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा करते हुए उनके सहमति के बिना उनके किसी भी पर्सनल चीज के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। बता दे की हाल ही में अनिल कपूर ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए याचिका दायर की थी। उस याचिका के अनुसार, कोई भी एक्टर उनकी सहमति के बिना अलग-अलग संस्थाओं में उनका नाम, आवाज, इमेजेस, मिस्टर इंडिया, AK और मजनू भाई जैसे निक नेम का उपयोग नहीं कर सकते है।
दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, अनिल कपूर के बिना सहमति के उनके नाम, इमेज और आवाज के इस्तमाल पे रोक।
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