जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री की तलाक की अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट की सुनवाई।


Delhi High Court hearing on the divorce application of former Chief Minister of Jammu and Kashmir.

मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तलाक की अर्जी को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस मामले में जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विकास महाजन की बेंच का कहना था की फैमिली कोर्ट के आदेश में अब तक कोई खामी नहीं मिली है और क्रूरता के आरोप भी अस्पष्ट हैं। बता दे की दिल्ली हाई कोर्ट ने इससे पहले अंतरिम भरण-पोषण के रूप में हर महीने उमर अब्दुल्ला को अपनी पत्नी पायल अब्दुल्ला को 1.5 लाख रुपए देने का निर्देश दिया था।

BharatiyaRecipes back to top image Add DM to Home Screen