सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के हटाने के फैसले को बरकरार रखा है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसकी कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है। सरकार ने 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाया और जम्मू-कश्मीर को 2 हिस्सों में विभाजित कर केंद्र शासित प्रदेश बनाया था। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 23 अर्जियां दी गई थीं, लेकिन आज कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है।
जम्मू कश्मीर से 370 हटाने का फैसला बरकरार।
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