समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट में 3-2 के अंतर से आया फैसला।


Decision on gay marriage was taken by a margin of 3-2 in the Supreme Court.

मंगलवार को समलैंगिक विवाह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी तौर पर वैधता देने से इनकार कर दिया है। यह फैसला सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 3-2 के बहुमत से लिया है। कोर्ट के अनुसार, कोर्ट विधायी मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है और इस तरह के विवाह की अनुमति सिर्फ कानून के जरिए ही दी जा सकती है। गैर-विषमलैंगिक जोड़ों के बीच विवाह की कोई कानूनी मान्यता नहीं है।

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