आठ वर्षीय बेटी से दुष्कर्म करने के आरोप में मुंबई की एक विशेष अदालत ने एक पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार अक्तूबर 2020 के दिन पीड़िता की मां घर से बाहर गई थी। घर आने पर उसे अपनी बेटी की चीखें सुनाई दी और उसका पति बच्ची के साथ गलत काम कर रहा था। जिसके बाद मां ने शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाया। मेडिकल सबूतों के आधार पर बुधवार को विशेष न्यायाधीश नाजेरा शेख ने आरोपी पिता पर आईपीसी और पॉक्सो अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
रक्षक के स्वरूप में भक्षक : बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को आजीवन कारावास की मिली सजा।
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