मई महीने में संपन्न हुए कर्नाटक विधानसभा चुनावों में, भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करते हुए पार्टी अध्यक्ष द्वारा दिए गए विवादित बयान को लेके उन पर दर्ज की गई शिकायत को कर्नाटक हाई कोर्ट ने रविवार 20 अगस्त को रद्द कर दिया है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कर्नाटक हाई कोर्ट ने श्री नड्डा के वकील और सरकारी वकील,दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ये कहा कि, शिकायतकर्ता ने अस्पष्ट शिकायत दर्ज की है, शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा की श्री नड्डा ने अपनी रैली ने दिए भाषण में आचार संहिता भंग की है, जबकि इस विवरण का कोई उल्लेख नहीं दिया, कोर्ट ने कहा की इस आधार पर आपराधिक कार्यवाही की अनुमति देना कानून का उल्लंघन होगा।
आपको बताते चलें कि श्री नड्डा पर हरनपल्ली थाने मे एक चुनाव अधिकारी ने आचार संहिता भंग करने की शिकायत दर्ज कराई थी। बाद में इस शिकायत को श्री नड्डा ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी जिस मामले मे उनको कोर्ट से बड़ी राहत दी गई।