उच्च न्यायालय ने दिल्ली की दो बड़ी मस्जिदो के ख़िलाफ़ हो रहे कार्रवाई पर रोक लगा दी है। बुधवार को अदालत ने रेलवे को निर्देश दिए की वह अपनी भूमि से अनधिकृत ढांचों और अतिक्रमण को हटाने के लिए तिलक मार्ग और बाबर रोड स्थित मस्जिदों पर चिपकाए गए नोटिसों पर आगे कोई कार्रवाई न करे। न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड की याचिका को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के वकील को उनके अनुरोध पर निर्देश लेने के लिए समय दिया। नोटिस सामान्य प्रकृति के हैं ऐसा दावा किया गया था याचिका में। दो मस्जिदे तिलक मार्ग पर रेलवे पुल के पास मस्जिद तकिया बब्बर शाह और बाबर मार्ग पर मस्जिद बच्चू शाह, अनधिकृत नहीं है। दावा किया गया कि यह भूमि रेलवे की नहीं है। सूची से हटाई गई 123 सम्पत्तियों में यह दो मस्जिद भी शामिल है जिन्हें केंद्र ने याचिकाकर्ता से ले लिया है। केंद्र के वकील ने कहा कि वो इस मुद्दे पर स्पष्ट निर्देश लेंगे। याचिकाकर्ता की ओर से वकील वज़ीफ़ शफ़ीक़ ने कहा कि 19 और 20 जुलाई को दोनों मस्जिदों पर नोटिस चिपका दिए गए थे, जाँच करने पर पता चला कि नोटिस मण्डल रेलवे प्रबंधक के कार्यालय से जारी किए गए थे।
दिल्ली की मस्जिदों के ख़िलाफ़ हो रही कार्रवाई पर कोर्ट ने लगाई रोक
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