बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर कोर्ट की टिप्पणी।


Controversial remarks of the court, said that arrest of Brij Bhushan Singh will do nothing.

गुरुवार दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से आरोपी बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिली है। जहा उनको नियमित जमानत दी गई है। शुक्रवार को कोर्ट की तरफ से जारी किए गए विस्तृत आदेश में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल का कहना था कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप गंभीर होने के बावजूद उनको हिरासत में लेने से कोई फायदा नहीं होगा। आरोपित व्यक्ति के खिलाफ अपने पद का दुरुपयोग करने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने को लेकर कोई सबूत नहीं मिले हैं। बिना ट्रायल के जेल में विचाराधीन कैदी को रखना आर्टिकल 21 का उल्लंघन है।

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