मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने टीडीपी नेता एन चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर सुनवाई 9 अक्टूबर तक के लिए टाल दी है। बता दे की चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमे कौशल विकास निगम घोटाला मामले में उनके खिलाफ एफआईआर रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से इस मामले के संबंध में उच्च न्यायालय के समक्ष पेश की गई सभी सामग्रियों का रिकॉर्ड रखने का निर्देश दिया है।
चंद्रबाबू नायडू को नहीं मिली जमानत, 9 अक्टूबर को अगली सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट।
