बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जन विश्वास विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी है। जहा कारोबार सुगमता से बढ़ाने के लिए 19 मंत्रालयों से जुड़े 42 अधिनियमों में 183 प्रावधानों में संशोधन कर अपराध की श्रेणी से हटाने का प्रस्ताव किया गया है। पिछले साल 22 दिसंबर को वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में जन विश्वास विधेयक को पेश किया था। जिसके बाद इस पर विचार के लिए संसद की संयुक्त समिति के पास भेजा गया और इस साल मार्च में रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया। संसदीय समिति के अनुसार पिछली तिथि से सरकार को प्रावधानों में संशोधन करना चाहिए। तब अदालतों में लंबित मामलों को निपटाया जा सकता हैं।
जन विश्वास विधेयक में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी, केंद्र को दिए थे संसदीय समिति ने कई सुझाव।
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