सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में आज दोपहर 2:30 बजे दूसरे दिन सुनवाई हो रही है। बुधवार को आरोप तय करने के मामले पर सुनवाई पूरी हो गई है। जिस दौरान बृजभूषण सिंह दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में मौजूद थे। उनके वकील द्वारा दी गई दलीलें के अनुसार केंद्र सरकार की अनुमति न मिलने तक देश के बाहर हुए मामले में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर की धारा 188 के तहत मजिस्ट्रेट सिर्फ संज्ञान ले सकते हैं, पर ट्रायल शुरू नहीं कर सकते है। तो वही बृजभूषण के अनुसार किसी महिला को गले लगाना या छूना यौन अपराध नहीं है।
रेसलर्स यौन शोषण केस की सुनवाई में बृजभूषण की दलील, कहा की खुशी में महिलायो को छूना गलत नहीं है।
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