उपनगरीय एसआरए परियोजना को लेकर बंबई उच्च न्यायालय का फैसला।


Bombay High Court verdict on suburban SRA project.

उपनगरीय एसआरए परियोजना के लिए सोमवार को बंबई उच्च न्यायालय ने दो डेवलपरों को 11 करोड़ रुपए का ट्रांजिट बकाये भुगतान का निर्देश दिया है। मुंबई उच्च न्यायालय के अनुसार एसआरए का उद्देश्य डेवलपरों कल्याण नहीं लोक कल्याण हैं। अगर एक डेवलपर योग्य ट्रांजिट आवास प्रदान नही करेगा, ट्रांजिट किराए का भुगतान नहीं करेगा और दायित्वों का उल्लंघन करेगा तो वह डेवलपर झुग्गी पुनर्वास परियोजना के लाभ का हकदार नहीं होगा।

BharatiyaRecipes back to top image Add DM to Home Screen