लुक आउट नोटिस को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का सख्त निर्देश।


Bombay High Court unhappy with people.

आवेदनों पर अस्थायी रोक लगाने की मांग करने वाले लोगों पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाखुशी जाहिर की है। अदालत के अनुसार आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। इससे पहले ही आदेश पारित किए जाने होते हैं। दायर किए गए आवेदनों पर अदालत ने अंतिम क्षण में विचार नहीं करने का निर्णय लिया है। यह न्यायिक अभिमुख में अस्वीकार्य है। इसलिए अदालतों पर दबाव बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आवेदकों को अपने यात्रा कार्यक्रम को पूरा करने के बाद ही आवेदन दायर करना चाहिए। जिससे उनको अधिक सुविधा मिलेगी और अदालत में व्यवधान भी नहीं होगा।

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