आवेदनों पर अस्थायी रोक लगाने की मांग करने वाले लोगों पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाखुशी जाहिर की है। अदालत के अनुसार आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। इससे पहले ही आदेश पारित किए जाने होते हैं। दायर किए गए आवेदनों पर अदालत ने अंतिम क्षण में विचार नहीं करने का निर्णय लिया है। यह न्यायिक अभिमुख में अस्वीकार्य है। इसलिए अदालतों पर दबाव बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आवेदकों को अपने यात्रा कार्यक्रम को पूरा करने के बाद ही आवेदन दायर करना चाहिए। जिससे उनको अधिक सुविधा मिलेगी और अदालत में व्यवधान भी नहीं होगा।
लुक आउट नोटिस को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का सख्त निर्देश।
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हरेंद्र यादव हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। मांझी के मुबारकपुर की घटना।
पश्चिम बंगाल में तबाही मचा सकता है साइक्लोन वायॅपर जॉय।
स्कूल ब्लॉक शकरपुर में सरस्वती पूजा धूम धाम से मनाई गयी।
दिव्या भारती 21 फिल्में कर टॉप एक्ट्रेस बनीं थीं।
आरएसएस मुख्यालय को उड़ाने की धमकी।
थाईलैंड टूर से लौटे गोरखपुर के सीसीटीवी व्यवसाई। हाई फोकस को दिया धन्यवाद।
चिकित्सकीय संस्थानों के डॉक्टरों के पंजीकरण में फर्जीवाड़ा।
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