शनिवार को MP/MLA कोर्ट ने बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी के टोरंट अधिकारी से मारपीट और बलवा करने के आरोप में भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को 2 साल कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। बता दें कि यह मामला 16 नवंबर 2011 का है। जहा टोरंट पावर लिमिटेड, आगरा के मैनेजर भावेश रसिक लाल शाह साकेत मॉल स्थित ऑफिस में बिजली चोरी से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहे थे। उसी समय रामशंकर कठेरिया ने वहा आकर अपने 10-15 समर्थकों के साथ मैनेजर की मारपीट शुरू कर दी। जिसके बाद टोरंट पावर के सुरक्षा निरीक्षक समेधी लाल ने भाजपा सांसद के खिलाफ हरीपर्वत थाने में तहरीर दी थी। इस मामले को लेकर सांसद रामशंकर कठेरिया का कहना था कि समसाबाद रोड पर कपड़े प्रेस करने वाली एक महिला का बिल ज्यादा आ गया था। तब उन्होंने टोरंट को लेकर उनसे शिकायत की। जिस वजह से वह टोरंट के ऑफिस गए थे। उस समय बसपा की सरकार थी, जिन्होंने राजनीति के चलते उनके ऊपर कई मुकदमे लिखे।
टोरंट अधिकारी से मारपीट करने के आरोप में भाजपा सांसद को 2 साल की कारावास।
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