बायोलाॅजीकल माँ के रहते बच्चे अनाथ नहीं:हाई कोर्ट


Biyolagical mothers children are not orphans: High Court

मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बहुत ही तल्ख टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि जिस बच्चे की बायोलाॅजीकल माँ जिवित है,  वह अनाथ नहीं है। एनजीओ द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई को खारिज करते हुए ये टिप्पणी की गई। हालांकि कोर्ट ने संबंधित अथॉरिटी से एनजीओ को संपर्क करने की अनुमति दे दी। जो नाबालिग बच्चों को अनाथ घोषित करने वाली याचिका पर गौर कर फैसला ले सके। 

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