रामपुर उत्तर प्रदेश: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किल है दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। 2019 के हेट स्पीच मामले में सपा नेता आजम खान को 2 साल की सजा सुनाई गई है शनिवार को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। आजम खान ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम और डीएम पर आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थी। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था।
वीडियो वायरल होने के बाद भाजपाइयों ने जमकर हंगामा किया था। इसके बाद एडीओ पंचायत अनिल कुमार चौहान ने थाना शहजाद नगर में केस दर्ज कराया था। अनिल ने आचार संगीता के लागू होने के बावजूद आजम पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया था। आजम खान पर तीन धाराओं में केस दर्ज हुआ था।
अभीयोजन पक्ष के सहायक अधिवक्ता संदीप सक्सेना के अनुसार आजम खान को तीन धाराओं में सजा सुनाई गई है। दो धाराओं में 2- 2 साल की व एक धारा में 1 महीने की सजा सुनाई गई है। आजम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तत्कालीन डीएम के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया था।
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